ड्राइविंग लाइसेंस खो गया? घबराएं नहीं अब बिना RTO जाए, घर बैठे मिलेगा डुप्लीकेट DL, जानें पूरी प्रक्रिया

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News India Live, Digital Desk : ड्राइविंग लाइसेंस... हमारे पर्स में रखे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक। इसके बिना गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है और पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपका पर्स कहीं गिर जाए या आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) चोरी हो जाए, तो क्या होगा?

यह सोचते ही दिमाग में RTO की लंबी-लंबी कतारें, दलालों के चक्कर और ढेर सारी कागजी कार्रवाई का ख्याल आने लगता है। लेकिन रुकिए! अब जमाना बदल गया है। 'डिजिटल इंडिया' के इस दौर में अब आपको इन सब झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

तो चलिए, जानते हैं डुप्लीकेट डीएल बनवाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में।

कब पड़ती है डुप्लीकेट DL की जरूरत?

मुख्य रूप से इन स्थितियों में आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है:

  • जब आपका लाइसेंस खो गया हो या चोरी हो गया हो।
  • जब लाइसेंस बहुत पुराना, गंदा या कट-फट गया हो, और उस पर जानकारी पढ़ना मुश्किल हो।
  • जब लाइसेंस आग या पानी से खराब हो गया हो।

ऑनलाइन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका (Step-by-Step)

यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. 'परिवहन' वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. 'ऑनलाइन सर्विसेज' चुनें: होमपेज पर आपको 'Online Services' का टैब दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर 'Driving License Related Services' को चुनें।
  3. अपना राज्य चुनें: अब आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा।
  4. 'अप्लाई फॉर डुप्लीकेट DL' पर क्लिक करें: अब जो पेज खुलेगा, उसमें आपको 'Apply for Duplicate DL' का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
  5. डिटेल्स भरें और फॉर्म जमा करें: अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसे ध्यान से भरें और मांगे गए जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दें।
  6. ऑनलाइन फीस का भुगतान करें: फॉर्म भरने के बाद, आपको निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
  7. रसीद का प्रिंट लें: पेमेंट सफल होने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी। इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें। यही आपकी आगे की प्रक्रिया के लिए सबूत होगा।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

  • लाइसेंस खोने या चोरी होने की स्थिति में FIR की कॉपी
  • एप्लीकेशन फॉर्म LLD।
  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी (अगर हो तो)।
  • पहचान और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है?

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप पुराने तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस जाना होगा। वहां आपको एक फॉर्म भरकर, दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा।

हालांकि, ऑनलाइन प्रक्रिया आपका काफी समय और मेहनत बचा सकती है। तो अगली बार अगर आपका लाइसेंस खो जाए, तो घबराने की बजाय इस 'स्मार्ट' तरीके को अपनाएं।

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