जौनपुर अपहरण कांड में धनंजय सिंह दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

जौनपुर: अपहरण व रंगदारी के एक मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी पाया। सजा के सवाल पर बुधवार को सुनवाई होगी.

मुजफ्फरनगर, जौनपुर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह और उसके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।

कहा गया कि संतोष विक्रम अपने दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के घर ले गया। वहां धनंजय सिंह ने वादी पर निम्न गुणवत्ता का सामान देने का दबाव डाला. मना करने पर उसने धमकी दी और फिरौती मांगी.

मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई. पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया.