दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

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आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अध्यक्षता वाला ईशा फाउंडेशन इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। हालांकि फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर निषेधाज्ञा जारी की है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा.

रिटायर प्रोफेसर एस कामराज ने फाउंडेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की. प्रोफेसर का आरोप है कि उनकी बेटी लता और गीता को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है. मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को तमिलनाडु पुलिस से ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सभी मामलों की जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा। आदेश के दूसरे दिन 150 पुलिसकर्मी जांच के लिए आश्रम पहुंचे. सद्गुरु ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस मामले में अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और तमिलनाडु पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा.