वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलावों की घोषणा की। खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि 12 लाख की लिमिट पार करने पर टैक्स का बोझ अचानक बढ़ जाएगा। लेकिन, बजट डॉक्युमेंट और फाइनेंस बिल जारी होने के बाद टैक्सपेयर्स को राहत मिली।
इसकी वजह है मार्जिनल रिलीफ (Marginal Relief), जो उन लोगों को फायदा देता है जिनकी इनकम 12 लाख रुपये से थोड़ी अधिक होती है।
मार्जिनल रिलीफ: 12 लाख से ज्यादा इनकम पर कैसे काम करता है?
अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी ज्यादा है, तो मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा। यानी, टैक्स की राशि आपकी अतिरिक्त इनकम से ज्यादा नहीं होगी। इससे 12 लाख रुपये की इनकम से थोड़ा अधिक कमाने वालों पर टैक्स का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
ध्यान दें:
- मार्जिनल रिलीफ नया नहीं है, यह पहले भी इनकम टैक्स की नई रीजीम में उपलब्ध था।
- यह उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स रीजीम (New Tax Regime) को चुनते हैं।
- यह केवल सैलरीड और इंडिविजुअल रेजिडेंट्स के लिए लागू है।
सेक्शन 87A: किन लोगों को मिलेगा टैक्स बेनेफिट?
सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट दी गई है। लेकिन यह बेनेफिट हर किसी को नहीं मिलेगा।
कौन ले सकता है फायदा?
✔ केवल इंडिविजुअल टैक्सपेयर, जो भारत के रेजिडेंट हैं।
✔ नई टैक्स रीजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स।
✔ जिनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये तक है।
कौन नहीं ले सकता फायदा?
नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI)।
कंपनियां, फर्म या HUF।
स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम (लॉटरी, कैपिटल गेन) पर यह लागू नहीं है।
बजट 2025 में मार्जिनल रिलीफ का असर: उदाहरण से समझें
नीचे दिए गए आंकड़ों से समझ सकते हैं कि 12 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा और मार्जिनल रिलीफ कहां तक मिलेगा।
टैक्सेबल इनकम (₹) | टैक्स (₹) (सेक्शन 87A के तहत रिलीफ) | मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? |
---|---|---|
12,00,000 | 0 (60,000 रुपये की रिलीफ) | नहीं |
12,10,000 | 10,000 | हां |
12,70,000 | 70,000 | हां |
12,75,000 | 71,250 | नहीं |
इसका मतलब:
- अगर इनकम 12.10 लाख है तो सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स लगेगा, जबकि नॉर्मल टैक्स रेट के अनुसार यह ज्यादा होना चाहिए था।
- 12.75 लाख रुपये की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ लागू नहीं होगा और फुल टैक्स लगेगा।
सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एक्स्ट्रा बेनेफिट
अगर आप सैलरीड टैक्सपेयर हैं और नई टैक्स रीजीम का चुनाव करते हैं, तो आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
कैसे मिलेगा फायदा?
अगर आपकी कुल सैलरी 12.75 लाख रुपये है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम घटकर 12 लाख रुपये हो जाएगी और आप सेक्शन 87A के तहत टैक्स फ्री हो जाएंगे।
उदाहरण:
इनकम: ₹12.85 लाख – ₹75,000 (स्टैंडर्ड डिडक्शन) = टैक्सेबल इनकम: ₹12.10 लाख (मार्जिनल रिलीफ मिलेगा)
इनकम: ₹13.45 लाख – ₹75,000 = टैक्सेबल इनकम: ₹12.70 लाख (मार्जिनल रिलीफ मिलेगा)
क्या कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम पर सेक्शन 87A का लाभ मिलेगा?
नहीं! सेक्शन 87A केवल रेगुलर इनकम पर लागू होता है।
किन पर लागू नहीं होगा?
- इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग-टर्म/शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन।
- रियल एस्टेट से होने वाली कैपिटल गेन।
- लॉटरी या सट्टेबाजी से हुई इनकम।