क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए आरबीआई के नए नियम: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी खत्म करने की तैयारी कर ली है। नए नियम के मुताबिक, ग्राहकों के पास अब अपनी पसंद का क्रेडिट कार्ड चुनने का विकल्प होगा। उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार बिलिंग चक्र भी चुन सकते हैं। नया नियम ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने क्रेडिट कार्ड बिलिंग या स्टेटमेंट की तारीख को आसानी से बदलने की अनुमति देता है। यह नियम 7 मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है.
नए नियम में अब आप क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट बदल सकते हैं
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बिलिंग सर्कल या देय तिथि को कम से कम एक बार बदलने का विकल्प दिया है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत यदि आपके पास नियत तारीख पर पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड बिलिंग सर्कल को बदल सकते हैं। आप अपनी सुविधा और नकदी प्रवाह के अनुसार क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की तारीख निर्धारित कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में ब्याज मुक्त अवधि को बढ़ा सकते हैं.
आप बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से देय तिथि बदल सकते हैं
क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सर्कल या देय तिथि बदलने के लिए आप अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राहक सेवा केंद्र, ईमेल आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और किसी अन्य मोड का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्त कंपनियों से ग्राहकों को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी नेटवर्क चुनने का अधिकार देने को भी कहा है। इसका मतलब है कि आप ड्यू डेट बदलने के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नेटवर्क चुन सकते हैं।