अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी पेश की है. ईडी का पक्ष भी सुनने की अपील की गई है. ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर फैसला देने से पहले ईडी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए. ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की विशेष पीठ करेगी. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केजरीवाल का मामला पेश करने को कहा। अब इस याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.