दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा है कि वह ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं लेकिन उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने 20 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखा था. उन्होंने कहा- ईडी ने ‘आप’ नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है. उन्होंने कहा- केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं.
वकील ने कहा कि वे आगे आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। हालांकि ईडी ने यह नहीं बताया कि वह उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के तौर पर समन कर रही है या नहीं. इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके पेश होने पर ही पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर.
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। शराब घोटाला मामले में आज ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है. 9वां समन 17 मार्च को सीएम को भेजा गया था. 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे थे. उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई.
कोर्ट ने ईडी को बार-बार समन भेजने का निर्देश दिया. जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. शराब नीति मामले में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था. हालांकि, वह एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए हैं.