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देश

दिल्ली में देशी शराब बेचने वाले सभी दुकानदारों को 2 महीने और बढ़ा दिया गया

sweta kumari
Published August 1, 2022
Last updated: 2022/08/01 at 2:47 PM
2 Min Read
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शराब बेचने वालों और शराब के शौकीनों के लिए एक राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में देशी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो महीने और बढ़ाने का आदेश दिया है. यानी केजरीवाल सरकार ने एल-3/33 लाइसेंस के तहत देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, नई आबकारी नीति को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. 

यह जानकारी आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने दी है. विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए एल-3/33 लाइसेंस को दो और महीनों के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक।

एल-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों को मौजूदा कीमतों पर बेचने के लिए 01 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक दो महीने की इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। उन्हें दो महीने की फीस यानी लाइसेंस फीस, बीडब्ल्यूएच फीस जमा करनी होगी। हालांकि, ऐसा गैर-नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस के विस्तार के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

आपको बता दें कि दिल्ली में चल रही निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दी है. क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों को खुलने में अभी और समय लगेगा. 

इससे पहले शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली नवंबर 2021 से ही पॉलिसी लागू करेगी. यानी दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से शुरू होंगे और निजी ठेके बंद हो जाएंगे. लेकिन ऐसा करने के लिए कैबिनेट आदेश की आवश्यकता होगी और इसमें कुछ समय लगेगा।

sweta kumari August 1, 2022
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