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व्यापार

ITR verification:ITR फाइल करने के बाद करना होगा वेरिफिकेशन, रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर करना होगा ये जरूरी काम

citycrimebranch
Published August 3, 2022
Last updated: 2022/08/03 at 11:41 PM
3 Min Read
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ITR सत्यापन: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो अब उसका वेरिफिकेशन जरूरी है । अन्यथा फॉर्म को अधूरा माना जाता है। आईटीआर दाखिल करने का अंतिम चरण फॉर्म जमा करना नहीं बल्कि सत्यापन है। आप ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं । आज हम ऑनलाइन सत्यापन की पूरी प्रक्रिया देखने जा रहे हैं।

 

यह है इनकम टैक्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है।
  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और लॉग इन करें।
  • इसके बाद आप अगले पेज पर जाएंगे और आपको ई-फाइल का विकल्प मिलेगा।
  • यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई-वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है वह आपको दिखाई देगा।
  • फिर ई-वेरीफाई लिंक पर क्लिक करें और आधार ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई रिटर्न चुनें।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपका आईटीआर सत्यापित हो जाएगा।

30 दिनों के भीतर सत्यापित करना होगा

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सत्यापन के बिना अधूरी मानी जाती है। आयकर विभाग सत्यापन के बाद ही आपके आईटीआर को संसाधित करता है। इसके अलावा, यदि आईटीआर सत्यापित नहीं है, तो आपका धनवापसी अटक जाएगा। पहले, रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों तक सत्यापन किया जाना था। लेकिन अब इस समय को 30 दिन कर दिया गया है। यदि आप सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपके आईटीआर को दाखिल नहीं माना जाएगा। 

 

5 करोड़ 83 लोगों ने दाखिल किया रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5 करोड़ 83 लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। आयकर विभाग के मुताबिक आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई को 72.42 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।

 

क्या होगा अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है?

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।

अगर किसी करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपये लेट फीस देनी होगी। यदि करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे 1,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देना होगा।

citycrimebranch August 3, 2022
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