छोटी अदालत के जज देश में आग लगाना चाहते

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नई दिल्ली: काशी में ज्ञानवापी, मथुरा में कृष्ण मंदिर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन अभी थमा भी नहीं है कि कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध अजमेर पर दावा करने वाली अर्जी मंजूर कर ली है. शरीफ दरगाह पर शिव मंदिर बनाने पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है. इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है. इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने छोटी अदालतों के जजों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटी अदालतों के जज देश में आग लगाना चाहते हैं. उनके इस बयान पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है और सभी पक्षों को नोटिस भेजकर इस मामले की आगे की सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव का मंदिर है। हालांकि, इस मुद्दे पर कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करने के बाद देशभर में हंगामा मच गया है.

इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि छोटी अदालतों के जज देश में आग लगाना चाहते हैं. ऐसे आवेदन स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हैं. वहां देश भर से लोग आते हैं. अजमेर दरगाह पर विवाद खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है. वे सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं.

दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएनपीएलबी) ने गुरुवार को देश भर में मस्जिदों और दरगाहों पर ताजा विवादों पर चिंता व्यक्त की। संगठन ने इन विवादों पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालतों से अनुरोध किया है कि वे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को निर्देश दें कि वे ऐसे मामलों को खोलकर नये विवाद पैदा न करें।

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस.क्यू.आर एलियास ने कहा, “पूजा स्थलों से संबंधित कानून के बारे में इस तरह के दावे कानून और संविधान का मजाक हैं।” अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदला या चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद द्वारा पारित स्थान बनाम अधिनियम को लागू करना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, मध्य प्रदेश की भोजशाला मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और अब अजमेर दरगाह पर अदालती मुकदमे बेहद शर्मनाक हैं। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून का हवाला दिया और कहा कि इस मामले के बाद कोई नया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालाँकि, निचली अदालतों ने ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य स्थानों पर दावों को स्वीकार कर लिया है। हम मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को देखें और निचली अदालतों को ऐसे विवादास्पद मामले न खोलने का निर्देश दें।

इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मजार पिछले 800 साल से है. नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक दरगाह पर चादर भेजते हैं। पूजा स्थलों पर कानून पर निचली अदालतें क्यों नहीं कर रही सुनवाई? इस तरह कानून का राज कहां रहेगा और लोकतंत्र नष्ट हो जायेगा.