रेवाड़ी, 10 अक्टूबर (हि.स.)। विधानसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा ने गुरूवार को बताया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है।
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। विधानसभा आम चुनाव के परिणाम 8 अक्तूबर को घोषित हुए थे, इसके बाद एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।