बिहार शिक्षा विभाग अधिसूचना: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.
जारी निर्देश के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाने, डांस करने और डीजेिंग समेत वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.
निर्देश में पालन किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु
स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों में विनम्रता दिखाने और सीमित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
– स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ इनफॉर्मल ड्रेस में नजर आते हैं। स्कूल परिसर से नृत्य, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न-स्तरीय गतिविधियाँ सोशल मीडिया (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम) पर अपलोड की जा रही हैं। जो अनुचित है.
– शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों से स्कूल परिसर में नैतिकता और अच्छा व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई है. शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार विशेष दिवसों पर नृत्य, संगीत आदि के कार्यक्रम अनुशासित ढंग से आयोजित किये जायें।
– विद्यालय में गरिमामय औपचारिक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश किया जाना चाहिए।