प्राइवेट स्कूल फीस वृद्धि नए नियम: निजी स्कूल बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Private School 1024x673.jpg

दिल्ली निजी स्कूल शुल्क वृद्धि के नए नियम: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शुल्क वृद्धि की मंजूरी पाने के इच्छुक राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की शुरुआत से पहले अपने प्रस्ताव जमा करने को कहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. राष्ट्रीय राजधानी में 27 मार्च को जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा जमीन आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा.

स्कूलों को 15 अप्रैल तक प्रस्ताव जमा करना होगा

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों/प्रबंधकों को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा है। आदेश के मुताबिक, अगर कोई स्कूल प्रस्ताव जमा नहीं करता है तो वह तब तक कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच निदेशक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के माध्यम से की जाएगी। यदि स्कूल द्वारा इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/फीस में वृद्धि नहीं करेगा। बिना पूर्वानुमति के फीस वृद्धि की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.