हांगकांग जाने वाले पर्यटक विशेष रूप से पढ़ें, आगमन पूर्व पंजीकरण अनिवार्य

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हांगकांग में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत से हांगकांग की यात्रा करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। यह सलाह उन लोगों के लिए है जो 14 दिनों से कम समय के लिए हांगकांग जाने की योजना बना रहे हैं। सलाह के अनुसार, नागरिकों को ऑनलाइन आगमन पूर्व पंजीकरण (पीएआर) के लिए पंजीकरण कराना होगा।

यह जानकारी भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (एक्स) पर एक ट्वीट करके दी है। बयान में कहा गया है कि 14 दिनों से अधिक नहीं रहने के लिए हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) की यात्रा करने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आगमन पूर्व पंजीकरण (पीएआर) के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

PAR कितने दिनों के लिए वैध होता है?

सफल होने पर, आगमन पूर्व पंजीकरण 6 महीने की अवधि और एकाधिक यात्राओं के लिए वैध है। बयान में कहा गया है कि PAR में दी गई जानकारी पासपोर्ट में दी गई जानकारी से पूरी तरह मेल खानी चाहिए. इसके साथ ही यात्रियों को A4 आकार के सफेद कागज पर सफल PAR का प्रिंट आउट भी ले जाना चाहिए।

अन्य कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

इसके अलावा, भारतीय यात्रियों के पास कम से कम 6 महीने की पासपोर्ट वैधता, एक कन्फर्म रिटर्न या आगे का टिकट, एक कन्फर्म होटल बुकिंग, यात्रा के वास्तविक उद्देश्य का प्रमाण और पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों का प्रमाण भी होना चाहिए। दूतावास ने यह भी बताया कि PAR रखने से पंजीकरणकर्ता को हांगकांग में प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती है और उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन की भी आवश्यकता होती है।

 

 

दूतावास के बयान में कहा गया है, “कृपया ध्यान दें कि वैध PAR का होना पंजीकरणकर्ता के हांगकांग में सफल प्रवेश की गारंटी नहीं देता है।” ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हांगकांग आव्रजन ने उपरोक्त आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण उतरने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए, भारत का महावाणिज्य दूतावास हांगकांग जाने वाले भारतीय नागरिकों से इस संबंध में एचकेएसएआर सरकार के नियमों का पालन करने का अनुरोध करता है, ताकि उन्हें किसी भी असुविधा की संभावना कम हो सके।