PM किसान: इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, सरकार ने दी बड़ी जानकारी

पीएम किसान योजना: किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर किए थे. पीएम किसान योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

इस तरह आप पीएम किसान के लिए आवेदन कर सकते हैं

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अहम जानकारी जारी की है. राज्य सरकार ने कहा, सभी पात्र भूमि धारक किसान, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं, वे पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर फार्मर कॉर्नर के तहत स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

 

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें

  • आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • भूमि आवेदक के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए (01.02.2019 से पहले)।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार और एनपीसीआई (डीबीटी सक्षम) से जुड़ा होना चाहिए।

ये किसान पीएम किसान का लाभ नहीं उठा सकते हैं

      • जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इस योजना का लाभार्थी हो।
      • जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है।
      • आवेदक की आयु 01.02.2019 को 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए।
      • आवेदक संस्थागत भूमि का स्वामी है।
      • आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य एनआरआई हैं।
      • जिनके परिवार के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन हैं/हैं।
      • जिनके परिवार के सदस्य केन्द्र/राज्य के पूर्व/वर्तमान मंत्री रहे हों।
      • जिसके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष, नगर निगम का मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का वर्तमान/पूर्व सदस्य रहा हो।

     

    • जिनके परिवार के सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/किसी भी सरकार से जुड़े/स्वायत्त संस्थान के वर्तमान/पूर्व अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) हैं।
    • जिनके परिवार के सदस्य उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित संस्थान के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।
    • जिनके परिवार के सदस्य ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया हो।
    • जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय में पंजीकृत है और प्रैक्टिस कर रहा है।

    यहां संपर्क करें

    अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. एक परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभार्थी हो सकता है।