पीएफ खाता: नौकरीपेशा लोगों के पास ईपीएफ खाता होता है। इस ईपीएफ खाते का प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। वहीं, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है. इसमें कंपनी भी उतना ही पैसा जमा करती है जितना आप जमा करते हैं। इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए जाते हैं. हालांकि, यह पैसा बीच में भी निकाला जा सकता है. इससे पैसे निकालने के कुछ नियम हैं. इनका पालन करना जरूरी है. आइए जानते हैं भविष्य निधि से पैसा कैसे निकालें।
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं
पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। आपात स्थिति में आप फॉर्म 19 का उपयोग करके पीएफ का दावा कर सकते हैं। इसमें आप पीएफ से पैसा या उसका कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को 20 दिनों के भीतर अपना पैसा नहीं मिलता है वे अपने क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर से भी शिकायत कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
ईपीएफओ के सभी सदस्य आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इतना करने के बाद आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत ‘क्लेम’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक टैब खुलेगा जिसमें आपको अपना सही अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा और Verify पर क्लिक करना होगा। अब वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपको EPFO द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए इसे पूरा करना होगा. अब आप क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं.