केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, राज्य की स्थिति पर चुप्पी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे. उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य में आतंकवादी घटनाओं में 45 फीसदी की कमी आई है. पैठ भी कम हो गई है. सुरक्षा बलों को होने वाला नुकसान 60 फीसदी कम हो गया है. 

 

 

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा: केंद्र 

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा. इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है.

बेंच के कड़े सवाल 

सुनवाई के दौरान पीठ ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकते हैं. और क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य से अलग किया जा सकता है? साथ ही कब हो सकते हैं चुनाव? ये ख़त्म होना चाहिए. कोर्ट ने कहा, हमें बताएं कि आप जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र कब बहाल करेंगे. और इसमें आपको कितना समय लगेगा? हम इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे.