भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मास्क पहनने को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। मगर इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वाले को कोरोना केंद्र यानी कोविड केयर सेंट पर सामुदायिक सेवा करनी होगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में ज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले यह राशि 500 रुपये थी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने, थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन, कोविड-19 संबंधी पृथकवास के नियमों के उल्लंघन और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है।