PAN-Aadhaar Link: आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आयकर विभाग जल्द भेजेगा ये नोटिस!

आयकर नोटिस: अब आयकर विभाग सत्र 2023-24 के लिए आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने वाले ग्राहकों को धड़ल्ले से नोटिस भेज रहा है। दरअसल, आयकर विभाग ने सभी को आधार-पैन लिंक करने का निर्देश दिया है. इसके लिए समयसीमा जून 2023 तक थी.

इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन पर किसी तरह DTS कटवाना पड़ता है. आमतौर पर व्यावसायिक संस्थान आधार-पैन लिंक के आधार पर 0.1 से 10 फीसदी तक टीडीएस काटते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास आधार-पैन लिंक नहीं है, उन्हें 20 फीसदी तक की टैक्स मांग का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर संबंधित कर कटौतीकर्ता को विभाग की ओर से नोटिस मिल रहे हैं.

दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में 50 लाख रुपये से अधिक की किसी भी संपत्ति की बिक्री पर एक फीसदी टीडीएस सरकार के पास जमा करना होता है, जबकि 99 फीसदी राशि का भुगतान करना होता है. विक्रेता. वहीं जिन लोगों ने आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, उन्हें अब आयकर विभाग टीडीएस काटने वाले को 20 फीसदी रकम जमा करने के लिए नोटिस भेज रहा है.

सीए आशीष रोहतगी और सीए रश्मी गुप्ता ने कहा कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं. इन लोगों का PAN निष्क्रिय माना जाता है. ऐसे में अब रकम जमा करनी होगी, क्योंकि सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने के लिए काफी समय दिया है, लेकिन इसके बावजूद लिंक नहीं होने से परेशानी हो रही है।

लेट फाइन के साथ जल्द लिंक कराएं

सीए आशीष रोहतगी और सीए रश्मी गुप्ता ने कहा कि पुराने मामले में कोई समाधान नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं किया है, वे जल्द ही इसे लिंक करा लें और 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इससे भविष्य में लेनदेन में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकता है।